प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) प्रधान मंत्री मोदी की एक अग्रणी पहल है जिसके तहत गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।
यह पहल सरकार की स्वास्थ्य संबंधी दूर-दृष्टि का हिस्सा है। जिसके तहत नागरिकों – विशेष रूप से गरीब और कमजोर समूह के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के परिणामस्वरूप वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना वह किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सके।
PM-JAY कार्यक्रम के तहत शामिल स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पताल में भर्ती संबंधी खर्च, मरीज की देखभाल के लिए खर्च, सर्जरी और बच्चे के जन्म एवं प्रसूता आदि की सेवाएं शामिल हैं।
PM-JAY देश भर में 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को शामिल किया गया है, जिन्हें नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिक परिवारों की श्रेणियों के अनुसार आंका गया है। इस योजना के तहत संबंधित राज्य सरकार के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के एएनएम / बीएमओ / बीडीओ के साथ योजना के पात्र परिवारों की सूची साझा की गई है।
केवल ऐसे परिवार जिनका नाम सूची में है, वे PM-JAY के लाभ के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, 28 फरवरी 2018 तक सक्रिय आरएसबीवाई कार्ड वाले परिवारो को भी इसमें शामिल किया गया है। परिवार के सदस्यों की संख्या और सदस्यों की उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से लड़की और वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से PM-JAY के तहत अस्पतालों के पैनल का संचालन किया गया है।
साथ ही सरकारी अस्पतालों, मोबाइल ऐप जैसे विभिन्न माध्यमों से सुव्यवस्थित अस्पतालों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। लाभार्थी 14555 पर हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।
सभी लाभार्थी सार्वजनिक अस्पतालों और निजी अस्पतालों में PM-JAY के तहत मध्यम और तृतीयक श्रेणी के अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधित सेवाओ का मुफ्त लाभ उठा सकते हैं।
लाभार्थियों को PM-JAY के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की कैशलेस और पेपरलेस पहुंच है।
इस चरण में, PM-JAY के तहत कोई अतिरिक्त नए परिवार नहीं जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, उन परिवारों के लिए अतिरिक्त परिवार के सदस्यों के नाम जोड़े जा सकते हैं, जिनके नाम पहले ही SECC सूची में हैं।
योजना के तहत देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। लाभार्थी किसी भी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी या विवरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं।